हरियाणा में सामूहिक हत्या केस का फैसला, कोर्ट ने सात को दोषी ठहराया
पानीपत (हरियाणा)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की कोर्ट ने लोहारी गांव में पांच साल पहले हत्या के एक मामले में सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि इस मामले में आठ लोगों को बरी कर दिया है। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न जमा करने पर छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मामला थाना इसराना पुलिस के अंतर्गत लोहारी गांव का जुलाई 2020 का है। लोहारी गांव के राजेंद्र ने पुलिस को बताया था कि उनका गांव में पशुबाड़ा है। गांव की वाल्मीकि बस्ती के साथ लगता है। कुछ लोग इस पर कब्जा करने के लिए भी कई बार झगड़ा कर चुके हैं। उक्त उनको पशुबाड़े में आने से रोकते है। वह इसमें पहले भी पुलिस को शिकायत दे चुका है। इसमें मौजिज लोगों के बीच में आने पर समझौता करा दिया था।
नौ जुलाई 2020 की रात करीब नौ बजे कुछ लोग हथियारों से लैस होकर उनके घर के बाहर आ गए। उनको धमकी तो उनके बेटे नीरज ने थाना इसराना के प्रभारी को फोन किया। उनका आरोप है कि करीब डेढ़ घंटे तक भी पुलिस नहीं आई। तब तक आरोपी भी बाहर खड़े रहे। आरोपी दीवार फांदकर घर के भीतर घुस गए। उन्होंने घुसते ही घर का सामान और बाइक तोड़ना शुरू कर दिया। लाठी-डंडों, तलवार व गंडासी से पशुओं पर हमला कर दिया।
वे बचाव के लिए आगे आए उन पर भी हमला किया। उनका अंकुश (20) नीचे गिरा गया। हमलावरों ने उन पर तलवार और तेजधार हथियार से हमला कर दिया। उसकी गर्दन और शरीर पर कई जगह तलवार लगी। जिसके चलते अंकुश की मौत हो गई थी। हमलावर इसके बाद भाग गए थे। थाना इसराना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की कोर्ट ने मामले में वीरवार को अपना फैसला दिया है। कोर्ट ने पवन, सतनारायण, कीमती, राजपाल, जय सिंह, अनिल और अजय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं आठ को बरी कर दिया है।
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