नियमों का पालन नहीं करने वाले बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी
नई दिल्ली । केंद्र सरकार बैंकों के लिए जुर्माना बढ़ाने के बारे में विचार कर सकती है, यदि वे नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी कि सरकार इस सिलसिले में नियामक प्रणाली की समीक्षा कर सकती है, जिसके लिए बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम 1934 में संशोधन किया जा सकता है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि वर्तमान में जुर्माना राशि बहुत कम है। हम इस पर नियामक के साथ चर्चा करेंगे और प्रावधानों में संशोधन की संभावनाओं पर विचार करेंगे। मौजूदा व्यवस्था में रिजर्व बैंक बीआर अधिनियम की धारा 46 और 47 ए समेत अन्य प्रावधानों के तहत जुर्माना लगा सकता है, जो नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर लगाया जाता है।

UCC पर गुजरात में बवाल: लिव-इन रिलेशन और दूसरी शादी को लेकर सख्त प्रावधान
छात्रों को राहत, आवेदन के लिए मिला अतिरिक्त समय
अब डबल गैस नहीं चलेगी: PNG यूजर्स को छोड़ना होगा LPG सिलेंडर
‘हिंदू विधायक’ टिप्पणी से गरमाई सियासत, CEO करेगा चुनाव आयोग को शिकायत
बॉर्डर एरिया में कितना हुआ विकास? संसद में सरकार ने दिया जवाब
एमएनएस का अल्टीमेटम: मांगें नहीं मानीं तो यूपी-बिहार ट्रेनों पर लगेगा ब्रेक
फर्जी रिकवरी एजेंट बनकर लूट की कोशिश, हाईवे पर बड़ा गिरोह बेनकाब
राज्यसभा में लंबित रेल परियोजनाओं को लेकर केंद्र पर निशाना
पारिवारिक साजिश का खुलासा, बेटे और मां ने मिलकर बनाया हत्या का प्लान
