शादी का झांसा देकर अपराध, आरोपी को 20 साल की कैद
अमृतसर। जिला एडिशनल सेशन जज-कम-स्पेशल ट्रायल अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव खुशूपुरा निवासी आरोपी बॉबी उर्फ बब्बी के खिलाफ थाना भिंडी सैदां में मामला दर्ज किया गया था जिसमें अपहरण और पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई थीं। मामले के अनुसार 12 अप्रैल 2024 की दरमियानी रात को पीड़िता के माता-पिता घर में सो रहे थे। रात करीब 1 से 2 बजे के बीच पीड़िता की मां उठी तो उसकी नाबालिग बेटी घर में मौजूद नहीं थी। परिवार ने आसपास तलाश की जिसके बाद पता चला कि आरोपी बाॅबी उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से विवाहित था और उसके दो बच्चे हैं। उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में पेश किए। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत नेअपने फैसले में स्पष्ट किया कि नाबालिगों के साथ इस प्रकार के अपराध गंभीर हैं और ऐसे मामलों में कड़ी सजा आवश्यक है ताकि समाज में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
नक्सल मुक्त क्षेत्र में विकास की सौगात : साहेबिन कछार में गिरधर सोरी और जुगसाय गोड को मिला जीवन का नया सहारा
‘बिहान’ योजना से बदल रही ग्रामीण महिलाओं की तस्वीर, बिलासो बाई बनीं ‘लखपति दीदी’
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रद्धेय बृजमोहन मिश्रा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि मंत्री के निवास पर पहुंचकर वर-वधू को दिया आशीर्वाद
कृषि मंत्री नेताम ने मिट्टी एवं बीजों की पूजा की और ट्रैक्टर चलाकर बीजों की बुआई की
महतारी वंदन योजना से मिली नई दिशा, प्रेम बाई बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल
जल गंगा संवर्धन अभियान से जल संरक्षण की दिशा में हुआ अभूतपूर्व कार्य
पानी बचाना हमारी जरूरत भी है और जिम्मेदारी भी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
जल जीवन मिशन से ग्राम बंधी की बदली तस्वीर
प्रधानमंत्री जनमन योजना से बदली सेजाडीह की तस्वीर
