शादी का झांसा देकर अपराध, आरोपी को 20 साल की कैद
अमृतसर। जिला एडिशनल सेशन जज-कम-स्पेशल ट्रायल अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव खुशूपुरा निवासी आरोपी बॉबी उर्फ बब्बी के खिलाफ थाना भिंडी सैदां में मामला दर्ज किया गया था जिसमें अपहरण और पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई थीं। मामले के अनुसार 12 अप्रैल 2024 की दरमियानी रात को पीड़िता के माता-पिता घर में सो रहे थे। रात करीब 1 से 2 बजे के बीच पीड़िता की मां उठी तो उसकी नाबालिग बेटी घर में मौजूद नहीं थी। परिवार ने आसपास तलाश की जिसके बाद पता चला कि आरोपी बाॅबी उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से विवाहित था और उसके दो बच्चे हैं। उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में पेश किए। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत नेअपने फैसले में स्पष्ट किया कि नाबालिगों के साथ इस प्रकार के अपराध गंभीर हैं और ऐसे मामलों में कड़ी सजा आवश्यक है ताकि समाज में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

शमी को नजरअंदाज किए जाने की बात से गांगुली ने किया इनकार, बताया क्या है असली तस्वीर
चिदंबरम ने BRICS के नतीजों पर उठाए सवाल, थरूर ने बताया भारत के लिए रणनीतिक फायदा
52/2 के स्कोर पर पाकिस्तान का खेल थमा, इंग्लैंड की बढ़त अब भी 268 रन
बिग बॉस 20 में शुरू हुआ पहला बड़ा विवाद, यंग डीएसए और कनिका मान आमने-सामने
BRICS में आसान होगा व्यापार? पीयूष गोयल ने बाजार और भुगतान व्यवस्था पर दिया जोर
18 अमेरिकी सुरक्षित, लेकिन 70 अब भी लापता; नेपाल त्रासदी पर अमेरिका का बयान
बेटी के मामले में घिरे पिनाराई विजयन, BJP ने कहा- अब पद पर बने रहने का हक नहीं
40 नए शहर, 87 लाख वोटर और बड़ा फैसला… राजस्थान में आज किसके पक्ष में पड़ेगा जनादेश?
