कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा....
मुंबई। साल 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को गुरुवार को दोषी ठहराया गया है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने छोटा राजन को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं जया शेट्टी
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं।
होटल में हुई थी गोली मारकर हत्या
छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियों का सामना कर रहे शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गिरोह के दो सदस्यों ने 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर जया शेट्टी की हत्या की थी। छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकी मिलने की सूचना के बाद होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालांकि, हमले से दो महीने पहले उनके अनुरोध पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी।

20 फरवरी को होगा चावल उत्सव, दो माह का चावल एक साथ मिलेगा
छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर, दो दिनों में 6 की मौत
जैजैपुर में दो आरा मिल सील, वन विभाग की बड़ी कार्रवाई
आधी रात चली तबादला एक्सप्रेस, 11 IAS और 3 SAS अधिकारियों का ट्रांसफर, दीपक सक्सेना बने आबकारी आयुक्त
मंत्री सिंधिया के पीठ पलटते ही ड्राई फ्रूट्स पर नेताओं का धावा, मिशन काजू-बादाम देख मेहमान हैरान
पाकिस्तान ने नई हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल स्मैश का अनावरण किया
खुशखबरी या झटका? पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा उलटफेर, जानें कहाँ मिल रहा सबसे सस्ता तेल
