बस-ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल ख़त्म
बिलासपुर । हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। सरकार ने संगठन को कहा कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इसे लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा की जाएगी।
मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध देशभर में हो रहा है। ड्राइवर हड़ताल पर हैं और कानून को लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच बैठक हुई।
कानून लागू होने से पहले होगी संगठन से बात
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हमने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून और प्रावधान लागू नहीं हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार और ट्रांसपोर्टर के बीच सहमति बन गई है। परिवहन कर्मचारी दोबारा काम पर लौटेंगे।
आप ड्राइवर नहीं हमारे सैनिक हैं
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि आप ड्राइवर नहीं, आप हमारे सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आपको असुविधा का सामना करना पड़े। गृहमंत्री अमित शाह ने 10 साल की सजा और जुर्माने कानून को रोक दिया है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक होने से पहले कानून लागू नहीं होगा।

बिहार की राजनीति गरमाई: क्या भारतीय जनता पार्टी बनाएगी अपना मुख्यमंत्री?
उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट विस्तार से बदले सियासी समीकरण, 5 नए मंत्री शामिल
शक्ति अवार्ड 2026 सम्पन् , न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला ने किया नारी शक्तियों का सम्मान
राज्यसभा को लेकर हलचल तेज: दिग्विजय सिंह का नाम आगे, पटवारी का इंकार
ऑल-टाइम लो पर रुपया, 19 पैसे टूटकर 93.08 तक लुढ़का
नशे के कारोबार पर वार, रायगढ़ में अफीम उगाने वाला पकड़ा गया
वर्ल्डवाइड 200 करोड़ क्लब में ‘धुरंधर 2’, रचा नया इतिहास
ठेकों को लेकर शराब व्यापारियों का दबाव, आबकारी विभाग पर ब्लैकमेल जैसे हालात
IPL में 10 कप्तान भारतीय, PSL में गैर-पाकिस्तानी कप्तानों को तरजीह
इंदौर एयरपोर्ट का विस्तार, 24 मार्च को टर्मिनल-1 का लोकार्पण
