यूजीसी के नए निर्देश: अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम से रोजगार क्षमता में होगा इजाफा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से आग्रह किया है कि वे स्नातक छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) लागू करें, ताकि छात्र अपनी पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और रोजगार के अवसर बढ़ा सकें।
यूजीसी के अनुसार, एईडीपी का मुख्य मकसद छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना, परिणाम आधारित शिक्षा पर जोर देना, उच्च शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच संबंध मजबूत करना, और उद्योगों में कौशल अंतर को कम करना है।
तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों को कम से कम एक सेमेस्टर और अधिकतम तीन सेमेस्टर तक अप्रेंटिसशिप करनी होगी। चार वर्षीय पाठ्यक्रम में यह अवधि न्यूनतम दो सेमेस्टर और अधिकतम चार सेमेस्टर की होगी।
पात्रता मानदंड
कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान एईडीपी कार्यक्रम पेश कर सकता है, यदि वह निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करता है:
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की विश्वविद्यालय श्रेणी में रैंकिंग।
राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) से वैध ग्रेड या स्कोर।
यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों का अनुपालन करते हुए NAAC द्वारा वैध बुनियादी प्रत्यायन।
प्रशिक्षुता के लिए सहयोग
उच्च शिक्षा संस्थान प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 और प्रशिक्षुता नियम, 1992 के अनुरूप वजीफे के साथ, प्रशिक्षुता को सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनियों के साथ सहयोग कर सकते हैं। वे राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS) पोर्टल के माध्यम से भी एईडीपी को लागू कर सकते हैं, जहां वजीफे को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (BOAT) या व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (BOPT) के साथ साझेदारी में सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) दिशानिर्देश
यूजीसी ने पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जो व्यक्तियों के मौजूदा ज्ञान, कौशल और अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए एक औपचारिक तंत्र है, ताकि उच्च शिक्षा योग्यता के साथ सहज एकीकरण हो सके। इन पहलों का मकसद छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना और उन्हें उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके।
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